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गोरखपुर

टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

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गोरखपुर। जनपद में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चिलुआताल द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

इस क्रम में गैंग लीडर नूर मुहम्मद पुत्र समशुद्दीन निवासी बहरामपुर जाफरा कालोनी थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर एवं गैंग के सदस्य गुलाम अशरफ पुत्र समशुद्दीन निवासी जफर कालोनी बहरामपुर पिपराखुर्द थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस के अनुसार उक्त गैंग का सरगना नूर मुहम्मद अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में टावर लगवाने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों से धनराशि हड़पने जैसे अपराधों को अंजाम देता था। गैंग के सदस्यों की गतिविधियों से क्षेत्र में आमजनमानस में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। इसी को देखते हुए इनके स्वतंत्र विचरण पर रोक लगाने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

गैंग लीडर नूर मुहम्मद (पुत्र समशुद्दीन निवासी बहरामपुर जाफरा कालोनी थाना तिवारीपुर, गोरखपुर) के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं गैंग के सदस्य गुलाम अशरफ (पुत्र समशुद्दीन निवासी जफर कालोनी बहरामपुर पिपराखुर्द थाना तिवारीपुर, गोरखपुर) के विरुद्ध भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

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