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बलिया

सोनवानी ट्रिपल मर्डर केस में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

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कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर लगाया 1.85 लाख रुपये का अर्थदंड, पुलिस पैरवी की रही अहम भूमिका

बलिया। हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव में वर्ष 2022 में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलिया (कोर्ट-04) ने शुक्रवार को प्रवीण सिंह उर्फ भोलू, संजीत सिंह और सोनू सिंह उर्फ अमन सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए यह सजा सुनाई। तीनों दोषी सोनवानी गांव के निवासी हैं। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 1.85 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजा

न्यायालय ने धारा 302 भादवि के तहत तीनों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी। वहीं धारा 201 में पांच वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 394 में दस वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 411 में तीन वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में चार वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिला फैसला

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन अधिकारी एडीसी संदीप कुमार तिवारी ने न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखा, जिसके परिणामस्वरूप तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई गई।

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