भदोही
लापरवाही से वाहन चलाने पर दोषी को जेल की अवधि व कोर्ट उठने तक की सजा
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत भदोही पुलिस की प्रभावी पैरवी, दोषी पर 1500 रुपये का अर्थदंड भी
भदोही। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों को अधिकतम एवं त्वरित दंड दिलाने के लिए भदोही पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी अभियुक्त मंतोष पाल को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला वर्ष 2014 का है। अभियोजन के अनुसार 6 जनवरी 2014 को आवेदक मोटरसाइकिल से सरकारी कार्य के लिए जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई कार ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में वह मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिरकर घायल हो गया तथा उसके बाएं हाथ में गंभीर चोट आई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया था।
घायल को जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह ज्ञानपुर में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। मामले में थाना ज्ञानपुर पुलिस ने अभियुक्त मंतोष पाल पुत्र शिवनाथ पाल निवासी गुलौरी, थाना गोपीगंज, भदोही के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश एवं पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एपीओ वीरेंद्र वर्मा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानपुर-भदोही आशीष कुमार सिंह की अदालत ने 3 सितंबर 2026 को अभियुक्त को धारा 279, 337 व 427 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किया।
न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
