वाराणसी
साइबर ठगी के आरोपी को अदालत से नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी। नौकरी दिलाने और क्रेडिट कार्ड का बीमा कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोपी साइबर ठग आनंद मौर्या को अदालत से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश द्वितीय रचना सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जौनपुर के केराकत क्षेत्र स्थित छितौना निवासी आनंद मौर्या की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रवण रावत ने जमानत का विरोध किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी आनंद मौर्या ने स्वयं को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कार्यरत बताकर जबलपुर निवासी मुस्कान कुशवाहा को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उससे रुपये ठग लिए। आरोप है कि उसने रैनस्टैंड कंपनी का फर्जी ऑफर लेटर भी दिया और बाद में फरार हो गया। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस के नाम पर हिमांशु तिवारी से भी धोखाधड़ी कर रुपये हड़प लिए।
बताया गया कि आनंद मौर्या की पहचान शादी डॉट कॉम के माध्यम से मुस्कान कुशवाहा से हुई थी। इसके बाद उसने नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उससे पैसे लिए और गायब हो गया। जांच के दौरान सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन परेड कोठी स्थित एक पेइंग गेस्ट हाउस में पाई गई, जहां से उसके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।
