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गाजीपुर

मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर नहीं लगेगी रोक

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बारा (गाजीपुर)। हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान देने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली 2 मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय को राहत मिली है और मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर चल रहा विवाद भी खत्म हो गया है।

स्थानीय लोगों ने फैसले का किया स्वागत
हाईकोर्ट के इस फैसले का बारा गांव और आसपास के क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिला है। स्थानीय निवासियों ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता की जीत बताया है। बारा गांव के सम्मानित लोग—इबरार खान, इरफान खान उर्फ सोनू, गुफरान खान (जेसीबी), समाजसेवी शाहनवाज खान, टीएस क्लब के जहान खान, सलमान खान और मुबारक खान ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे धार्मिक सौहार्द्र के लिए जरूरी बताया।

लंबे समय से चल रहा था विवाद
मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान देने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। कई क्षेत्रों में इसे ध्वनि प्रदूषण के आधार पर रोकने की मांग की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियमित रूप से दी जाने वाली 2 मिनट की अजान से कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता और यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है।

फैसले से दूर होगा तनाव
हाईकोर्ट के इस फैसले से बारा और आसपास के इलाकों में शांति और सौहार्द्र कायम रहने की उम्मीद है। समाजसेवी शाहनवाज खान ने कहा कि कोर्ट का यह निर्णय सभी समुदायों को एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की सीख देता है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाए ताकि धार्मिक कार्यक्रमों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

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