बलिया
ट्रिपल मर्डर केस में तीन दोषियों को उम्रकैद, 1.85 लाख रुपये का जुर्माना
बलिया की अदालत का बड़ा फैसला, 2022 के चर्चित सोनवानी हत्याकांड में तीनों आरोपी दोषी करार
बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव में वर्ष 2022 में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-04) ने शुक्रवार को प्रवीण सिंह उर्फ भोलू, संजीत सिंह तथा सोनू सिंह उर्फ अमन सिंह को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 1.85 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
तीनों दोषी सोनवानी गांव के निवासी हैं। यह हत्याकांड वर्ष 2022 में पूरे जिले में चर्चा का विषय बना था।
विभिन्न धाराओं में सुनाई गई सजा
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 394 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 411 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, लेकिन यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करते हैं तो उन्हें नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
प्रभावी पैरवी से मिला न्याय
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा मामले की लगातार निगरानी की गई। अभियोजन अधिकारी एडीसी संदीप कुमार तिवारी ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध कर कठोर सजा सुनाई गई।
