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अपराध

पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद

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पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था केस

देवरिया। चार साल पहले पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या का अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को उम्रकैद के साथ 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद के अनुसार, सलेमपुर थाना क्षेत्र के धनौती राय निवासी जय गोविंद यादव ने 3 मार्च 2022 को दिन में करीब एक बजे दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी शांति देवी की हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में मृतका के पिता गुलाब यादव, निवासी बरसीपार वाजपेयी टोला की तहरीर पर थाना सलेमपुर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

विवेचना के दौरान यह सामने आया कि मृतका की शादी को सात वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। इसी आधार पर मामले में हत्या की धाराओं के तहत आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या की है। दोष सिद्ध होने पर बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।

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