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वाराणसी

नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसम्बर को सेलिब्रेशन/सांस्कृतिक कार्यक्रम विधिक प्राविधानों का अनुपालन करके ही करे

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अन्यथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित होटल/प्रेक्षागृह/मैरेज लान या अन्य आयोजन स्थल के स्वामियों पर ही निर्धारित किया जायेगा

अन्यथा की दशा में होगी कड़ी कार्रवाई

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  वाराणसी। प्र0 सहायक आयुक्त राज्य कर अधिकारी ने बताया कि राज्य कर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर) के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अनेक होटलों एवं मैरेज लान स्वामियों द्वारा नववर्ष 2023 की पूर्व संध्या पर 31 दिसम्बर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने संबंधित तैयारिया की गयी है।

उन्होंने बताया कि उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार मनोरंजन में कोई भी प्रदर्शन प्रस्तुतीकरण आमोद, खेल (धुड़दौड़ सहित) एवं अन्य किसी भी प्रकार का मनोरंजन सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्मिलित है। उक्त मनोरंजन पर कर देय हो या कर मुक्त हो जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी आमोद का आयोजन करता है तो अधिनियम की धारा-8क के अन्तर्गत उस पर बीस हजार रुपये का अर्थदण्ड अथवा छः माह का कैद या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। सभी आयोजको को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी आयोजन से पूर्व राज्य कर विभाग, (पूर्व मनोरंजन कर), चेतगंज के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट महोदय से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी से मोर्बाइल नंबर 7235003376, 8765112059 पर सम्पर्क कर सकते है। विधिक प्राविधानों का अनुपालन करके ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित होटल/प्रेक्षागृह/मैरेज लान या अन्य आयोजन स्थल के स्वामियों पर ही निर्धारित किया जायेगा।

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