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भदोही

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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बैंक से राजस्व तक के विवाद होंगे निस्तारित

समय और धन की बचत के लिए डीएलएसए ने आमजन से अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की

भदोही। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से जनपद न्यायालय सहित पूरे जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा।

लोक अदालत में बैंकों के प्री-लिटिगेशन मामले, आपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट की धारा-138, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक विवाद, बिजली एवं जल बिल, राजस्व प्रकरण (दाखिल-खारिज, वरासत, खतौनी, बेदखली, चकबंदी), श्रम, स्टाम्प तथा अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे जनपद न्यायालय, परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता आयोग, कलेक्ट्रेट, तहसील, खंड विकास कार्यालय, नगर पंचायत, बिजली विभाग, ई-चालान, बाट-माप, खनन विभाग सहित अन्य कार्यालयों में लंबित मामलों को लोक अदालत में संदर्भित कराकर उनका त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान कराएं।

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प्राधिकरण के अनुसार, लोक अदालत विवादों के निस्तारण का सरल, सस्ता और प्रभावी माध्यम है। इसमें सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का समाधान होने से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। सभी संबंधित पक्षों से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की गई है।

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