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बलिया

युवाओं के लिए कानूनी अधिकारों की जानकारी जरूरी: डॉ. हंसराज तिवारी

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विधिक साक्षरता शिविर में छात्र-छात्राओं को मुफ्त कानूनी सहायता और महिला अधिकारों की दी जानकारी

बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा के आदेश पर गुरुवार को चितबड़ागांव स्थित हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था।

कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता

शिविर को संबोधित करते हुए चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल डॉ. हंसराज तिवारी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।

महिला अधिकारों और महत्वपूर्ण कानूनों की दी जानकारी

डॉ. तिवारी ने छात्र-छात्राओं को महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध कानून, पॉश (POSH) अधिनियम तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी जानकारी होना आवश्यक है।

15100 हेल्पलाइन और LSMS पोर्टल की दी जानकारी

उन्होंने टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 तथा नालसा के एलएसएमएस (LSMS) पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनके माध्यम से जरूरतमंद लोग घर बैठे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही युवाओं से लैंगिक समानता और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

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कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रबंधक डॉ. धर्मात्मानंद, विभागाध्यक्ष डॉ. शौकत खान, अभय कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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