वाराणसी
15 अगस्त से शुरू होगी भवन कर ओटीएस योजना
ब्याज में मिलेगी 100% छूट
15 दिसंबर तक मिलेगा लाभ, बकाया कर तीन किश्तों में जमा करने की भी सुविधा
वाराणसी। नगर निगम ने भवन कर (गृहकर) बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की घोषणा की है। योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया भवन कर पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए भवन स्वामियों को निर्धारित अवधि में नगर निगम मुख्यालय अथवा संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर बकाया कर जमा करना होगा। विशेष बात यह है कि करदाता बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या अधिकतम तीन किश्तों में भी कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए 15 अगस्त से 14 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन ऑनलाइन व्हाट्सएप चैटबॉट (8601872601) तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे।
महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहरवासियों से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि इससे करदाताओं को ब्याज से पूरी राहत मिलेगी और नगर के विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
