जौनपुर
पीएम आवास योजना 2.0: ऑनलाइन आवेदन शुरू

जौनपुर (जयदेश)। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वे परिवार, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।लाभार्थी को आवेदन के दौरान एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह सत्यापित किया जाएगा कि उन्होंने पहले किसी आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया है। आवेदक को नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास 30 से 45 वर्गमीटर की विवाद रहित भूमि होनी आवश्यक है।
इसके अलावा, आवेदक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा तीन लाख रुपये निर्धारित की गई है।
लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी, अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।यदि किसी परिवार के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 का लाभ मिल चुका है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
लाभार्थियों को बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) घटक के तहत आवेदन करना होगा और सभी आवश्यक जानकारियां सही तरीके से भरनी होंगी। आवेदन के समय आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, आधार लिंक बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और माता-पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये की धनराशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी एक वर्ष के भीतर आवास का निर्माण पूरा कर लेता है, तो उसे 10 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वहीं, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को 20 हजार और वृद्धजनों को 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।इस योजना के अंतर्गत विधवा, अविवाहित महिलाएं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाले कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन एवं निर्माण श्रमिक और झुग्गी-चॉल में रहने वाले लोग प्राथमिकता के आधार पर शामिल किए जाएंगे।