वाराणसी
“वाराणसी विकास प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक”
वाराणसी: मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक आहूत की गई।
बैठक में ज़िलाधिकारी एस० राजलिंगम, उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, सचिव डॉ० सुनील वर्मा, सदस्य अम्बरीश सिंह भोला समेत अन्य विभागों के अधिकारिगण एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक संबंधित बिंदु निम्नवत् हैं-
- बैठक में सर्वप्रथम सचिव-वा०वि०प्रा० द्वारा पूर्व बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन प्रस्तुत किए गए।
- दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा में दुकान आवंटन के संदर्भ में यह अवगत कराया गया की 30 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है तथा वर्तमान में दुकानदारों से वार्ता की जा रही है। उक्त बिंदु पर बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया की दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा में दुकानों हेतु आसपास के स्थित प्रतिष्ठानों के साथ साथ गोदौलिया-दशाश्वमेध मार्ग में लगी दुकानों से भी संपर्क किया जाए तथा समाचार पत्र में सूचनार्थ दे पंजीकरण किया जाए एवं आवेदकों की संख्या के आधार पर आवंटन प्रक्रिया निर्धारित कर आवंटन किया जाए। साथ ही चितरंजन पार्क में ग्रीन स्पेस विकसित किया जाए तथा पटरी व्यवसाईयों के लिए विकल्प तलाशा जाए एवं सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण चिन्हित कर ख़ाली कराया जाए।
- वाराणसी नगर के मुख्य मार्गों के दोनों और भवनों के फ़साड पर कलर स्कीम के आधार पेंटिंग के कार्य पर बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया की गलीवार कलर स्कीम निर्धारित कर स्थानीय निवासियों से वार्ता की जाए तथा सर्वसम्मति के आधार पर उक्त कार्य कराया जाए।
- वा०वि०प्रा० क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी के दोनों तरफ़ उच्चतम बाढ़ बिंदु (एच०एफ़०एल०) यह अवगत कराया गया की रामनगर-पड़ाओ मार्ग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा फ़्लैपर गेट लगाया जाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त के संबंध में बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया की 2 माह के अंदर फ़्लैपर गेट लगाये जाने का कार्य पूर्ण किया जाए तथा अन्य क्षेत्रों में भी उच्चतम बाढ़ बिंदु (एच०एफ़०एल०) के आधार पर रोड एलिवेशन के कार्य हेतु स्थानीय निवासियों से वार्ता की जाए।
- लालपुर आवासीय योजना के संबंध में यह निर्णय किया गया की अवैध रूप से क़ाबिज़ लोगों के विरुद्ध एफ़आईआर कराटे हुए कार्यवाही कराया जाए।
- वाराणसी विकास प्राधिकरण में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, आईजीआरएस एवं अन्य स्तरों से लंबित शिकायतों हेतु एक सुदृढ़ निस्तारण प्रणाली एवं कार्यायोजना बनाए जाने एवं नियमित रूप से हेल्प डेस्क एवं कैम्प द्वारा ज़ोनल अधिकारियों के स्तर से जनसुनवाई कर लंबित समस्याओं के निस्तारण कराए जाने का निर्णय किया गया।
- बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया की वा०वि०प्र० सीमा में अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने तथा शिकायतों के निस्तारण करने हेतु इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रीड्रेसल पोर्टल बनाए जाने तथा टॉलफ्री नंबर के साथ कंट्रोल रूम बनवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- तहसील-पिंडरा, वाराणसी के 30 गाँव, तहसील-राजातालाब, वाराणसी के 37 गाँव, तहसील-चूनार, मिर्ज़ापुर के 17 गाँव, तहसील-सदर, चंदौली के 9 गाँव, तहसील-सकलडीहा, चंदौली के 2 गाँव, समेत कुल 95 गाँवों को वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
- उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी अंगीकृत किए जाने का प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
-बोर्ड द्वारा प्राधिकरण में आरोपित विकास शुल्क 9.97% बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
-बोर्ड द्वारा प्राधिकरण में आरोपित भू-उपयोगों हेतु व्यवसायिक, कार्यालय, औद्योगिक समेत अन्य शमन शुल्क एवं विकास शुल्क में भविष्य में होने वाली वृद्धि आयकर विभाग के कास्ट इंडेक्स के आधार पर स्वतः प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से विकास शुल्क की बढ़ी दरें लागू किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
- वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में उच्चतम बाढ़ बिंदु (एच०एफ़०एल०) का चिन्हांकन तथा लेवल मार्किंग कराये जाने तथा आम जनमानस को जागरूक किए जाने हेतु निर्णय किया गया।
- वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नक़्शा पास कराये जाने हेतु बिल्डिंग बाईलॉज़ एवं नियमावली की विस्तृत जानकारियों को पम्फलेट, बैनर आदि के माध्यम से ज़ोनल कार्यालयों, हेल्प डेस्क आदि पर उपलब्ध कराये जाने तथा आर्किटेक एवं अभियंताओं की मासिक ट्रेनिंग कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि संबंधित समस्याओं के निस्तारण कैम्प लगाकर किए जाने का निर्णय किया गया।
अंत में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ पूर्ण हुई।
