भदोही
16 जुलाई को भदोही में लगेगी दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट
राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में होगी शिकायतों की सुनवाई, अधिकारों और योजनाओं से जुड़े मामलों का होगा निस्तारण
शिक्षा, आरक्षण, रोजगार, प्रमाण-पत्र और भेदभाव संबंधी शिकायतें कर सकेंगे दर्ज
भदोही। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 16 जुलाई 2026 को जनपद भदोही में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित इस विशेष सुनवाई में दिव्यांगजनों की शिकायतों और समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाएगा।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने बताया कि मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं, अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरूक करना तथा उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।
उन्होंने बताया कि मोबाइल कोर्ट का आयोजन 16 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डीपीआरसी), विकास भवन, कंसापुर (ज्ञानपुर) में किया जाएगा।
इस दौरान दिव्यांगजन निःशुल्क एवं समावेशी शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, रोजगार एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं में लाभ, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी कराने, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत मिलने वाली सुविधाओं तथा दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, भदोही में उपलब्ध कराकर अपनी शिकायत या समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों से मोबाइल कोर्ट का लाभ उठाने की अपील की है।
