वाराणसी
राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में सुनवाई टली, अधिवक्ताओं ने दाखिल किया वकालतनामा
पक्ष रखने के लिए मांगा समय, एमपी-एमएलए कोर्ट ने 24 जुलाई की अगली तारीख तय की
भगवान श्रीराम पर कथित टिप्पणी मामले में दाखिल अर्जी पर चल रही है सुनवाई
वाराणसी। अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ)/एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने वकालतनामा दाखिल कर पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी।
मामले में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और अनुज यादव ने अदालत में वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय से मामले में अपना पक्ष रखने के लिए समय देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
प्रकरण के अनुसार अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 21 अप्रैल 2025 को अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद के दौरान भगवान श्रीराम को लेकर कथित रूप से विवादित बयान दिए थे। परिवादी का आरोप है कि इन टिप्पणियों से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
इस मामले में पहले 27 मई 2025 को निचली अदालत ने परिवाद पत्र को पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद परिवादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सत्र न्यायालय में रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने निचली अदालत को मामले पर पुनर्विचार कर सुनवाई करने का आदेश दिया था। फिलहाल इसी मामले में आगे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
