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भदोही

अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण पर समिति ने कसा शिकंजा

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PCPNDT Act के तहत अभिलेखों के सत्यापन और मानकों के पालन पर जोर

भदोही, 11 सितंबर 2026। जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार चक की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के सभागार में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण, नवीनीकरण और संचालन से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई।

अभिलेखों का सत्यापन जरूरी

जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकरण पर निर्णय लेने से पहले सभी अभिलेखों और पत्रावलियों का विधिवत सत्यापन किया जाए। किराए के भवन में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए भवन स्वामी से पंजीकृत किरायानामा या रजिस्टर्ड डीड सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया।

नियमों के पालन पर जोर

सीएमओ डॉ. संतोष कुमार चक ने PCPNDT अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण और नवीनीकरण की पत्रावलियों की नियमानुसार जांच व सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की जाए। केंद्रों के संचालन में निर्धारित मानकों और वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य है।

विभिन्न मामलों पर हुआ विचार

बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नवीनीकरण, नए पंजीकरण, लाइसेंस सरेंडर, मेक एवं मॉडल नंबर तथा न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से संबंधित मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

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समिति के सदस्य रहे मौजूद

बैठक में जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, डॉ. राम आशीष सरोज, डॉ. शालिनी पाठक, जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पाण्डेय तथा एनजीओ प्रतिनिधि संजय कुमार श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव और रूचि जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी व समिति सदस्य मौजूद रहे।

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