गाजीपुर
पिकअप वाहन से गोवंश बरामदगी मामले में आरोपी गिरफ्तार
गाजीपुर (जयदेश)। जिले के थाना नोनहरा पुलिस ने गौहत्या निवारण अधिनियम से संबंधित एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। प्रकरण के अनुसार 27 जनवरी 2026 को अभियुक्त के पिकअप वाहन से तीन राशि गोवंश तथा एक राशि बछड़ा बरामद किया गया था। इस बरामदगी के संबंध में थाना नोनहरा पर मु0अ0सं0 38/2026 अंतर्गत धारा 3/5बी/5ए/8 गौहत्या निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 उत्तर प्रदेश के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 28 जनवरी 2026 को उपनिरीक्षक अविनाश मणि तिवारी ने हमराहियों के साथ उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह यादव (पुत्र दीनानाथ यादव निवासी ग्राम जैतपुर, थाना कोतवाली, गाजीपुर, उम्र करीब 50 वर्ष) को अटवा मोड़ से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह यादव के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके विरुद्ध थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर में मु0अ0सं0 38/26 अंतर्गत धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना गहमर, गाजीपुर में मु0अ0सं0 29/2019 अंतर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु अतिचार अधिनियम, थाना करण्डा, गाजीपुर में मु0अ0सं0 22/19 अंतर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना कोतवाली, गाजीपुर में मु0अ0सं0 2640/2017 अंतर्गत धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा थाना कोतवाली, गाजीपुर में ही मु0अ0सं0 81/2021 अंतर्गत धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामले पंजीकृत हैं। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अविनाश मणि तिवारी अपने हमराहियों के साथ शामिल रहे।
