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वाराणसी

वरूणापार जोन के सितारा होटल सहित पाॅच बड़े गृहकर बकायेदारों के बैंक खाता को किया कुर्क

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वाराणसी| वरूणापार जोन में गृहकर वसूली की समीक्षा जोनल अधिकारी वरूणापार श्री पी0के0 द्विवेदी के द्वारा किया गया। समीक्षा के दौरान जोनल अधिकारी श्री पी0के0 द्विवेदी द्वारा आठ राजस्व निरीक्षकों की वसूली मानक से कम पाये जाने पर उनके विरूद्ध ‘‘कारण बताओ नोटिस’’ निर्गत करते हुये नगर आयुक्त श्री प्रणय को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित की गयी। समीक्षा में पाया गया कि गृहकर के बड़े बकायेदारों द्वारा डिमाण्ड नोटिस एवं वांरट जारी करने के पश्चात भी बकाया गृहकर जमा नही किया जा रहा है। अतः ऐसे बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुये जोनल अधिकारी द्वारा इनके बैंक खाता को कुर्क किये जाने हेतु नगर आयुक्त श्री प्रणय सिंह को बकायेदारों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अनुमति माॅगी गयी, जिस पर नगर आयुक्त द्वारा तत्काल निर्णय लेते हुये कार्यवाही हेतु अनुमति प्रदान की गयी। जिन भवनों पर कार्यवाही की गयी उनमें भवन संख्या-एस0 20/55 माल होटल प्रा0लि0 पर बकाया गृहकर रु0 21.08 लाख, भवन संख्या-एस0 29/1 शिवपुर बकाया गृहकर रु0 3.93 लाख, भवन संख्या-एस0 25/20 सरसौली, बकाया गृहकर रु0 3.69 लाख, भवन संख्या-एस0 29/432 शिवपुर, बकाया गृहकर रु0 94 हजार तथा भवन संख्या-सा0 4/67-167ए दौलतपुर, बकाया गृहकर रु0 1.26 लाख है। इन सभी भवनों पर बकाया गृहकर जमा करने तक इन सभी भवन स्वामियों के बैंक खाते नगर आयुक्त श्री प्रणय सिंह के द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 509 (1,2,3) के अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अन्तर्गत बकायेदारों की चल सम्पत्ति को अभिहरण करने के तहत बकाया भुगतान न करने के एवज में कुर्क करते हुये सम्बन्धित बैंक प्रबंधकों को अवगत करा दिया गया है।

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