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वाराणसी

नवसंघ काली प्रतिमा विसर्जन प्रकरण में समिति महामंत्री अजय जायसवाल को कोर्ट से जमानत

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वाराणसी। नवसंघ काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई मारपीट, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने की साजिश के मामले में नवसंघ समिति के महामंत्री अजय जायसवाल को अदालत से जमानत मिल गई है। अपर सिविल जज (सीडी तृतीय)/एसीजेएम अजय प्रताप की अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बांधपत्र जमा करने पर रिहाई का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पैरवी की।

प्रकरण के अनुसार दशाश्वमेध थाना प्रभारी बालकृष्ण शुक्ला की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि नवसंघ सांस्कृतिक समिति, देवनाथपुरा के अध्यक्ष असित कुमार दास ने प्रतिमा की ऊंचाई-चौड़ाई बढ़ाकर बनाई, जिससे 10 नवम्बर 2018 को विसर्जन के समय गली से मूर्ति नहीं निकल पाई और क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान आरोपियों ने गली निवासी अब्दुलवारी के मकान का चबूतरा तोड़ दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकी दी गई।

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शिकायत में यह भी कहा गया कि मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके में अपशब्दों का इस्तेमाल कर माहौल बिगाड़ने और दंगा भड़काने की कोशिश की गई। घटना से शांति भंग का खतरा उत्पन्न हो गया और प्रशासन को सात घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ा। पुलिस ने असित कुमार दास, अभिजीत दास, अजय जायसवाल और अरूप भट्टाचार्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद अजय जायसवाल ने समर्पण कर जमानत की अर्जी दी, जिस पर उन्हें राहत मिली।

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