Connect with us

वाराणसी

दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की कैद

Published

on

Loading...
Loading...

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या मामले में दोषी पाए गए पति करिया उर्फ गरीब सोनकर को 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

भदोही के औराई थाना क्षेत्र के भगतापुर निवासी करिया की पत्नी सितारा देवी की हत्या का मामला प्रयागराज निवासी नन्हकाई देवी ने दर्ज कराया था। उन्होंने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दी थी कि उनकी पुत्री सितारा देवी की शादी चार वर्ष पूर्व करिया से हुई थी। शादी के बाद वह बेटी को लेकर राजातालाब में रहने लगा और मछली का व्यवसाय करने लगा।

Loading...

शादी के बाद से ही करिया दहेज में एक लाख रुपये नगद, मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग को लेकर सितारा देवी को प्रताड़ित करता था। आरोप के अनुसार, चार अप्रैल 2015 को करिया ने पुत्री की हत्या कर शव गायब कर दिया। जब नन्हकाई देवी बेटी के ससुराल पहुंचीं तो करिया वहां से फरार मिला।

पुलिस ने इस मामले में करिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विचारण के दौरान अदालत में सात गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त करिया उर्फ गरीब सोनकर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page