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आरोपी 13 व्यक्तियों को कोर्ट ने किया बरी

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2020 दिल्ली दंगा मामले में 13 आरोपी बरी

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा- मुख्य गवाह की गवाही संदेह के घेरे में, अभियोजन आरोप साबित करने में रहा विफल

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में 13 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

मुख्य गवाह की गवाही पर उठे सवाल

अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह की गवाही में कई विसंगतियां और विरोधाभास सामने आए। इन परिस्थितियों में गवाह की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। कोर्ट ने माना कि ऐसी गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

संदेह का लाभ देकर किया बरी

अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष पर आरोपों को संदेह से परे साबित करने की जिम्मेदारी होती है। जब मुख्य गवाह की गवाही ही भरोसेमंद न हो और पर्याप्त पुष्ट साक्ष्य उपलब्ध न हों, तो आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाना जरूरी है।

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इसी आधार पर अदालत ने सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसला यह भी रेखांकित करता है कि दंगा जैसे मामलों में गवाहों की विश्वसनीयता और साक्ष्यों की मजबूती दोषसिद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है।

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