गाजीपुर
अर्नव चक्रवात से फसल क्षति पर 72 घंटे में करें बीमा दावा
अतिवृष्टि या जलभराव से बीमित फसल खराब होने पर टोल फ्री नंबर 14447 पर दें सूचना
गाजीपुर। अर्नव चक्रवात के प्रभाव से जिले में हो रही असमय भारी वर्षा को देखते हुए उप कृषि निदेशक गाजीपुर ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति की सूचना समय से देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यदि बीमा योजना के अंतर्गत बीमित फसल अतिवृष्टि या जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त हुई है तो किसान इसकी सूचना 72 घंटे के भीतर दर्ज कराएं।
फसल क्षति की शिकायत के लिए भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा बीमा कंपनी की वेबसाइट अथवा Crop Insurance App के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद गाजीपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान और बाजरा की फसल अधिसूचित है। किसानों से अपील की गई है कि अतिवृष्टि अथवा जलभराव से बीमित फसल को नुकसान होने की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर इसकी सूचना देकर बीमा योजना के तहत उपलब्ध प्रावधानों का लाभ उठाएं।
