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आय से अधिक संपत्ति मामले, राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीबीआई-ईडी जांच संबंधी आदेश को दी चुनौती, मामले को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की भी मांग
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने की बात कही गई थी।
भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर शुरू हुआ मामला
मामला कर्नाटक निवासी भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उनकी घोषित आय की तुलना में उनके पास अधिक संपत्ति है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की कानून के अनुसार जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को कानून के तहत आवश्यक कदम उठाने की छूट दी थी।
इसके बाद हाईकोर्ट ने जांच की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश भी दिया था। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह पूर्व निर्देशों के अनुरूप नहीं था। वहीं, ईडी की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने उसे भी कानून के अनुसार आगे कार्रवाई करने की अनुमति दी। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित है।
दिल्ली हाईकोर्ट में मामला स्थानांतरित करने की मांग
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका दायर कर मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है। दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन पर 17 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ द्वारा किए जाने की संभावना है।
