गाजीपुर
आयकर दायरे में आने वाले पेंशनभोगी समय पर जमा करें विवरण
नहीं तो रुक सकती है पेंशन
कोषागार ने जारी की एडवाइजरी, फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी से भी सतर्क रहने की अपील
गाजीपुर। कोषागार, गाजीपुर ने जनपद के पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-192 के तहत आयकर दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों से समय पर आयकर देयता का विवरण जमा करने की अपील की है। साथ ही साइबर ठगी से बचने के लिए फर्जी कॉल और संदिग्ध लिंक से सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है।
इन पेंशनभोगियों पर लागू होगा नियम
कोषागार के अनुसार, जो पेंशनभोगी प्रतिमाह 1.05 लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अपनी पेंशन से देय आयकर की नियमित कटौती सुनिश्चित करनी होगी।
25 फरवरी 2027 तक जमा करना होगा विवरण
आयकर के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों को 11 फरवरी 2027 से 25 फरवरी 2027 के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 का आयकर देयता विवरण, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ कोषागार कार्यालय में जमा करना होगा। कोषागार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में विवरण जमा न करने पर फरवरी 2027 से पेंशन स्वतः बाधित हो सकती है।
फर्जी कॉल और साइबर ठगी से रहें सावधान
कोषागार ने पेंशनभोगियों को आगाह किया है कि वे किसी भी फर्जी फोन कॉल, मैसेज या संदिग्ध लिंक के झांसे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति फोन पर पेंशन, बैंक खाता, पैन या आधार से संबंधित जानकारी मांगे तो उसे साझा न करें। किसी भी अज्ञात लिंक को न खोलें और न ही उसे आगे भेजें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोषागार की ओर से इस प्रकार के फोन कॉल या संदेश नहीं भेजे जाते।
ऑनलाइन भी देख सकते हैं पेंशन विवरण
पेंशनभोगी वित्त विभाग के पोर्टल पर लॉगिन कर गाजीपुर कोषागार का चयन एवं अपना पेंशन खाता संख्या दर्ज कर वित्तीय वर्ष 2026-27 का पेंशन आहरण विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। इसी विवरण के आधार पर आयकर देयता का ब्यौरा तैयार किया जा सकता है।
