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मुम्बई

‘इमरजेंसी’ फ़िल्म की रिलीज पर 25 तक फैसला ले सेंसर बोर्ड : बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाईकोर्ट की CBFC को फटकार, कहा- गड़बड़ की आशंका में सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकते

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कंगना रनौत अभिनीत फ़िल्म इमरजेंसी के रिलीज से जुड़े विवाद पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। सेंसर बोर्ड केवल कानून व्यवस्था की समस्या की आशंका के आधार पर किसी फ़िल्म को प्रमाणित करने से इनकार नहीं कर सकता, नहीं तो रचनात्मक आजादी का क्या होगा ?

जस्टिस बी.पी कुलाबावाला और जस्टिस फिरदौश पुनिवाला की बेंच ने फ़िल्म रिलीज में देरी पर नाराजगी जाहिर की और इस पर 25 सितंबर तक निर्णय लेने का निर्देश दिया।

याचिका कंगना और जी स्टूडियो ने दायर की है। उन्होंने आपत्ति जताई है कि CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) ने फिल्म को पहले सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन 6 सितंबर को होने वाली रिलीज से 4 दिन पहले इस पर रोक लगा दी। आज जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और फिरदोश पुनीवाला की बेंच में हुई सुनवाई में कहा गया है कि महज गड़बड़ी की आशंका होने पर अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं रोका जा सकता। CBFC को किसी भी तरह सर्टिफिकेशन मामले में निर्णय लेना ही होगा।

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