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बलिया

18 जुलाई को बलिया में लगेगी विशेष लोक अदालत

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चेक बाउंस मामलों का होगा आपसी सुलह से त्वरित निस्तारण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की

बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार झा के आदेश पर 18 जुलाई 2026 को बलिया दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा-138 (चेक बाउंस) से संबंधित लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं अपर जनपद न्यायाधीश हरीश कुमार ने आमजन से विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चेक बाउंस के मामलों से जुड़े पक्षकार आपसी सहमति के माध्यम से अपने विवादों का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण सरल, त्वरित और कम खर्चीले तरीके से होता है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होने के साथ-साथ लंबे समय से चले आ रहे विवादों और मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी समझौते के आधार पर अपने मामलों का शांतिपूर्ण निस्तारण कराएं।

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