वाराणसी
क्लेम खारिज करना बीमा कंपनियों को पड़ा भारी, अदालत ने भुगतान का दिया आदेश
वाराणसी। स्थायी लोक अदालत, वाराणसी ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनियों के खिलाफ महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत के आदेश से दोनों उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
पहले मामले में रवि महोत्रा ने अपने वाहन का बीमा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। दुर्घटना के बाद कंपनी ने उनका बीमा दावा खारिज कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए 2,64,031 रुपये की राशि 8 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया।
दूसरे मामले में सुसुवाही निवासी डॉ. मनोज कुमार सिंह ने अपने पिता का 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। इलाज के दौरान उनके पिता को करौंदी स्थित हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार पर कुल 3,30,266 रुपये खर्च हुए। दावा प्रस्तुत किए जाने के बावजूद बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को पूरी 3,30,266 रुपये की राशि भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना के लिए 20 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया।
दोनों मामलों में अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां मनमाने तरीके से क्लेम अस्वीकार नहीं कर सकतीं। साथ ही उपभोक्ताओं के अधिकारों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। यह फैसला बीमा धारकों के लिए अहम माना जा रहा है।
