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पूर्वांचल

किसान पहचान पत्र अब सभी सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य

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संतकबीरनगर। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश ने जनपद के समस्त किसान भाइयों को सूचित करते हुए बताया कि शासन द्वारा किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) को अनिवार्य कर दिया गया है। यह पहचान पत्र विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा।

उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में जनपद के लगभग 70 प्रतिशत किसानों के किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं, जबकि शेष किसानों के कार्ड तैयार करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर जारी है। इसी क्रम में 06 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2026 तक विशेष कैम्प लगाकर फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें अब केवल उन्हीं किसानों को दी जाएंगी, जिनके पास किसान पहचान पत्र होगा। इसके साथ ही कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभाग की सभी योजनाओं का लाभ भी किसान पहचान पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा।

कृषि विभाग द्वारा उर्वरक, बीज, कीटनाशक एवं अन्य कृषि इनपुट के वितरण तथा लाभार्थियों के चयन में भी किसान पहचान पत्र को अनिवार्य किया जाएगा। वर्तमान में उर्वरकों का वितरण पॉस मशीनों के माध्यम से इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) पोर्टल से किया जा रहा है, जिसे मई 2026 से पूरी तरह किसान पहचान पत्र एवं फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा।इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं रसद विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर होने वाली सभी खरीद में भी किसान पहचान पत्र को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है। अब केवल उन्हीं किसानों से खरीद की जाएगी, जिनके पास वैध किसान पहचान पत्र होगा।

उन्होंने आगे बताया कि अन्य संबंधित विभाग भी अपनी योजनाओं में किसान पहचान पत्र को अनिवार्य करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, और 31 मई, 2026 तक इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने की तैयारी की जा रही है।

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