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वाराणसी

तीन करोड़ से अधिक गबन मामले में सेल्स ऑफिसर की जमानत खारिज

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वाराणसी। धोखाधड़ी और कूटरचना कर व्यापारी के 3.52 करोड़ रुपये हड़पने के मामले में आरोपित सेल्स ऑफिसर को कोर्ट से राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने नैनी, प्रयागराज निवासी आरोपी अरविंद केशरी की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। जमानत का विरोध वादी पक्ष के अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव, संदीप यादव तथा अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने किया।

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प्रकरण के अनुसार वादी नितिन मित्तल ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि फर्म में सप्लाई और वसूली के लिए नियुक्त अरविंद केशरी ने लालच में फर्जी जीएसटी नंबरों के साथ कूटरचित बिल बनाकर माल कम दाम में बेच दिया। आरोप है कि कुछ व्यापारियों के साथ मिलीभगत कर फर्म की रकम जमा न कर लगभग 3.52 करोड़ रुपये का गबन किया गया। इसी मामले में आरोपी ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया।

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