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वाराणसी

50 लाख रुपये गबन मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विनोद कुमार की अदालत ने 50 लाख रुपये के गबन के आरोपी संदीप मल्होत्रा की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत प्रदान करने से साफ इन्कार किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोयंका मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (राजेंद्र टोयोटा) के वाइस प्रेसिडेंट मनोज मिश्रा ने रोहनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि कंपनी में कैशियर के रूप में कार्यरत संदीप मल्होत्रा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई खातों में हेरफेर की और इस प्रक्रिया में 50 लाख रुपये का गबन किया। ऑडिट के दौरान अनियमितता सामने आने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

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दोनोें पक्षों की बहस पर विचार करते हुए अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए संदीप मल्होत्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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