वाराणसी
जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट से जमानत

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने बरवां, सिंधौरा निवासी आरोपित जितेंद्र उर्फ सोनू तिवारी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी ‘पंकज’, नरेश यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा राजेन्द्र पटेल ने बताया कि 27 जुलाई 2025 को करीब 11 बजे वह सुरेन्द्र तिवारी के साथ बाजार से घर लौटा था। तभी सुरेन्द्र तिवारी का बेटा दीपक तिवारी उसके घर आकर मारपीट करने लगा और जान से मारने की धमकी देकर चला गया। उसी दिन शाम सात बजे जब वादी ने अपनी अंडे की दुकान खोली, तो सोनू तिवारी एक अन्य व्यक्ति के साथ दुकान पर आया और जान से मारने की धमकी देकर चला गया।
करीब डेढ़ घंटे बाद रात 8:30 बजे विनीत सिंह, दीपक तिवारी और कुछ अज्ञात लोग चार पहिया वाहन से दुकान पर पहुंचे और राजेन्द्र पटेल को निशाना बनाकर गोली चला दी। इस घटना में पुलिस ने 28 जुलाई 2025 को सिंधौरा थाने में दीपक तिवारी, सोनू तिवारी, विनीत सिंह और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जितेंद्र उर्फ सोनू तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके पास से घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद किया था।