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वाराणसी

70 लाख गबन मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। साड़ी कारोबार से जुड़े 70 लाख रुपये के धोखाधड़ी व गबन मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (षष्ठम) आलोक कुमार की अदालत ने कज्जाकपुरा, आदमपुर निवासी सौरभ गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अभियोजन के अनुसार, अर्दली बाजार निवासी वादी देवानंद सेवारमानी ने कैंट थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया कि उनकी “सुविधा साड़ी” फर्म में मैनेजर/अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत सौरभ गुप्ता ने फर्जी कंपनियां बनाकर करीब 70 लाख रुपये का गबन किया। जांच में सामने आया कि ग्रीन सॉल्यूशन, स्काईलाइन वेव सॉल्यूशन और स्प्रिंट एशिया नामक फर्मों में धनराशि ट्रांसफर की गई, जिनसे वादी का कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था।

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वादी के अनुसार, पूछताछ के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले में सीए संजय गुप्ता की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। पुलिस ने इस प्रकरण में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

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