बलिया
दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी 65 हजार रुपये तक की ई-ट्राईसाइकिल, आवेदन प्रक्रिया शुरू
शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना, गंभीर दिव्यांगता से प्रभावित छात्राओं को मिलेगा लाभ
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, BPL परिवारों को प्राथमिकता; यूडीआईडी कार्ड और चिकित्सकीय प्रमाणपत्र अनिवार्य
बलिया। जिले की दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में विशेष ई-ट्राईसाइकिल योजना शुरू की है। योजना के तहत स्कूल, कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की छात्राओं को अधिकतम 65 हजार रुपये कीमत की ई-ट्राईसाइकिल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने शैक्षणिक परिसर, हॉस्टल और प्रयोगशालाओं तक आसानी से पहुंच सकें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
योजना का लाभ पाने के लिए छात्राओं के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी या हीमोफीलिया जैसी गंभीर शारीरिक दिव्यांगता से प्रभावित छात्राएं पात्र होंगी। हालांकि, छात्रा मानसिक और दृष्टि रूप से सामान्य होनी चाहिए तथा कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ होना चाहिए, जिससे वह ई-ट्राईसाइकिल का संचालन कर सके।
आवेदन के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र अथवा यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य होगा। इसके अलावा छात्रा के परिवार का गैर-आयकरदाता होना जरूरी है। योजना में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
विभाग के अनुसार, ऐसे लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिन्हें पिछले पांच वर्षों में किसी सरकारी या अन्य स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल मिल चुकी है। लाभार्थियों का चयन दिव्यांगता के घटते प्रतिशत और आय के बढ़ते क्रम के आधार पर किया जाएगा।
इच्छुक छात्राएं संबंधित शिक्षण संस्थान से अध्ययनरत प्रमाणपत्र लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
