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मिर्ज़ापुर

तम्बाकू सेवन पर सख्ती: जिलाधिकारी के निर्देश पर जागरूकता अभियान

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मिर्जापुर। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सी.एल. वर्मा ने की। इसमें कोटपा अधिनियम (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत धारा 5 और 7 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।

डॉ. वर्मा ने बताया कि विशेष रूप से विन्ध्याचल मंदिर परिसर में कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जिला स्तरीय इन्फोर्समेंट स्क्वायड टीम और अन्य संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी दी और कानून का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया।

विद्यालयों के पास तम्बाकू विक्रय पर प्रतिबंध
डॉ. मुकेश प्रसाद, उप मुख्य चिकित्साधिकारी और नोडल अधिकारी, ने धारा 5 और 7 की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली सभी दुकानों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य इन्फोर्समेंट स्क्वायड की मदद से किया जाएगा।

तम्बाकू सेवन न करने की अपील
जिला सलाहकार डॉ. राजेश कुमार ने सभी प्रतिभागियों को तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम और तम्बाकू मुक्त कार्यालय की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से तम्बाकू का सेवन करने वालों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने और तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक व्यक्ति मण्डलीय जिला चिकित्सालय के कक्ष संख्या 205 में परामर्श के लिए आ सकते हैं।

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इस आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता मांडवी देवी और डाटा ऑपरेटर विपिन कुमार गुप्ता ने विशेष योगदान दिया। बैठक में जिला स्तरीय इन्फोर्समेंट टीम और एफसीटीसी समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

तम्बाकू से बचें, स्वस्थ रहें
अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे तम्बाकू उत्पादों से दूर रहें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। इस अभियान के माध्यम से मीरजापुर को तम्बाकू मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

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