वाराणसी
डीएल में जन्मतिथि सुधार की ऑनलाइन सुविधा शुरू
परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, अब घर बैठे ठीक होगी लाइसेंस की जन्मतिथि
वाराणसी। यदि किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में जन्मतिथि गलत दर्ज हो गई है या आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि से मेल नहीं खाती है, तो अब उसे संशोधित कराया जा सकता है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जन्मतिथि में बदलाव के लिए आवेदक को निर्धारित तीन प्रपत्रों में से किसी एक का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी संशोधन संभव हो सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया गया है और विभाग की वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही घर बैठे ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं, जबकि स्थायी लाइसेंस के लिए टेस्ट, डिजिटल हस्ताक्षर और फोटो की प्रक्रिया पूरी करने हेतु एआरटीओ कार्यालय जाना पड़ता है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि गलत दर्ज हो गई है। डीएल केवल वाहन चलाने का अनुमति पत्र ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सरकारी पहचान दस्तावेज भी है, जिसका उपयोग बैंक, एयरपोर्ट, होटल, सिम कार्ड और पासपोर्ट जैसे कार्यों में किया जाता है। ऐसे में यदि इसमें दर्ज जन्मतिथि आधार कार्ड से मेल नहीं खाती है, तो इसे फर्जी माना जाता है।
अब तक परिवहन विभाग में जन्मतिथि संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे उन लोगों को परेशानी होती थी जिनके आधार कार्ड या शैक्षिक प्रमाणपत्रों में अलग जन्मतिथि दर्ज थी। सभी अभिलेखों में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पता समान होना अनिवार्य होने के कारण लोग कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर थे।
परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल के निर्देश पर अब यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके तहत मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र, नगर निगम या नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर जन्मतिथि में संशोधन कराया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के लिए एआरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर आसानी से संशोधन कराया जा सकेगा।
