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गाजीपुर

आपराधिक गतिविधियों के आरोपित को छह माह के लिए किया गया जिला बदर

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डीएम के आदेश पर रामपुर मांझा पुलिस ने घर पर मुनादी कर लोगों को दी जानकारी

पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर प्रशासन की कार्रवाई, आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

देवकली (गाजीपुर)। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के आदेश पर रामपुर मांझा थाना क्षेत्र के तरांव निवासी राजदीप यादव को छह माह के लिए जिला बदर (निर्वासन) किए जाने की कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुपालन में रामपुर मांझा पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचकर मुनादी कराई और स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी।

मुनादी कर सुनाया गया आदेश

रामपुर मांझा थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर जिला बदर के आदेश की मुनादी कराई। साथ ही क्षेत्र के लोगों को आदेश के संबंध में अवगत कराया गया।

पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, राजदीप यादव के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इसी आधार पर जिलाधिकारी ने विधिक प्रावधानों के तहत उन्हें छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।

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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि जिला बदर की अवधि के दौरान आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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