Connect with us

अपराध

वाराणसी: अपहरण के मामले में आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा

Published

on

Loading...
Loading...

वाराणसी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में थाना लोहता में पंजीकृत मुअसं-191/2013 धारा 363 भादवि एवंन्यायालय मुकदमा संख्या 09/2013 से सम्बन्धित अभियुक्त एकलाख पुत्र मकबूल, निवासी धमरीया, थाना लोहता जनपद वाराणसी ग्रामीण को मानिटरिंग सेल एवं थाना लोहता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शुक्रवार को शेष न्यायालय पॉस्को जनपद वाराणसी द्वारा धारा 363 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Loading...
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page