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अपराध

दुराचार के आरोपी को 14 साल की सजा , 50,000 रुपए का जुर्माना

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय किशोरी के बलात्कार संबंधी 2019 के मामले में एक व्यक्ति को 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।बलात्कार के मामले में वांछित व्यक्ति महाराष्ट्र में गिरफ्तार हुआ |

न्यायाधीश ने टीनू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धाराओं तीन और चार (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुये उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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