गोरखपुर
GDA का अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर
एक हफ्ते में 25 एकड़ की बाउंड्री ध्वस्त
वीसी अभिनव गोपाल की अपील—आशियाना बनाने से पहले जरूर जांच लें GDA से पास लेआउट
गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृत लेआउट विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने पिछले एक सप्ताह में करीब 25 एकड़ जमीन पर की जा रही कथित अवैध प्लाटिंग की बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माणों को ध्वस्त किया है।
GDA प्रशासन के अनुसार, जिन स्थानों पर कार्रवाई की गई, वहां बिना प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराए प्लाटिंग और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों से स्वीकृत लेआउट के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर की मदद से निर्माण ध्वस्त कर दिए।
जंगल महेताब राय और जंगल बेनीमाधव में कार्रवाई
पहली कार्रवाई चिलुआताल क्षेत्र के जंगल महेताब राय में की गई। यहां राम आसरे और मजरुद्दीन द्वारा करीब 7.5 एकड़ जमीन पर कथित रूप से अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। मौके पर दो से ढाई फीट ऊंची चहारदीवारी का निर्माण कराया गया था, जिसे GDA की टीम ने ध्वस्त करा दिया।
दूसरी कार्रवाई महेसरा मंडी के पास जंगल बेनीमाधव नंबर-01 में हुई। यहां विनोद कुमार राणा और अन्य लोगों द्वारा करीब 3 एकड़ भूमि पर कथित रूप से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध सड़क और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। GDA के अनुसार, इससे पहले भी करीब 15 एकड़ भूमि पर बनी बाउंड्रीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
जमीन खरीदने से पहले लेआउट जांचने की अपील
GDA के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने लोगों से अपील की कि नया घर या आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से स्वीकृत लेआउट की जांच जरूर कर लें। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत लेआउट वाली जमीन खरीदने पर बिजली, पानी और जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और निवेश भी जोखिम में पड़ सकता है।
वीसी ने कहा कि बिना लेआउट स्वीकृति के प्लाटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी अनियमित कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
