Connect with us

अपराध

असलहा तस्कर को मिली जमानत

Published

on

Loading...
Loading...

वाराणसी। प्रतिबंधित असलहा तस्करी के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बक्सर, बिहार निवासी आरोपित राजकुमार को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, चंद्रबली पटेल व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एटीएस टीम को सूचना मिली कि कुछ शातिर बदमाश बिहार व मध्यप्रदेश से प्रतिबंधित असलहा लाकर उसे उत्तर प्रदेश व बिहार के विभिन्न शहरों में बेच रहे है और अवैध कमाई कर रहे है। सूचना पर एटीएस टीम के प्रभारी निरीक्षक भारत भूषण तिवारी ने 18 जुलाई 2022 को सारनाथ पुलिस के साथ हिरामनपुर रेलवे क्रासिंग के समीप से घेराबंदी कर चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपना नाम विवेक दूबे, संजय सिंह उर्फ छेदी, सुमित कुमार व राजकुमार बताया। तलाशी में उनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पिस्टल, तमंचा, कारतूस, 56235 रुपये, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड व आधार कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद की थी। इसी मामले में राजकुमार की ओर जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर ली।

Loading...

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page