वाराणसी
हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को कुल 13 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7,500/-रु के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी
Loading...
Loading...
रिपोर्ट:मनोकामना सिंह
वाराणसी।शुक्रवार को पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना लोहता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना रोहनियाँ में पंजीकृत मु0अ0सं 062/2011 धारा 324/307/504/506 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त 1. तेजू पुत्र लोकनाथ निवासी माधोपुर, थाना रोहनियाँ, वाराणसी को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-05 जनपद वाराणसी द्वारा धारा 324 भा0द0वि0 में 1 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू0 के अर्थदण्ड, धारा 307 भा0द0वि0 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रू0 के अर्थ दण्ड, धारा 504 भा0द0वि0 में 6 माह सश्रम कारावास व 500 रू0 के अर्थ दण्ड तथा धारा 506(2) भा0द0वि0 में 1 वर्ष 6 माह सश्रम कारावास व 1000 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
Loading...
Continue Reading
