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वाराणसी

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा वार्ड रामनगर एवं चेतगंज में की गयी अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही

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रिपोर्ट – सुमित

वाराणसी। उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वार शुक्रवार को अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही संपादित की गयी।

अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही

वार्ड-रामनगर

वार्ड-रामनगर के अंतर्गत शांति देवी पत्नी बलवंत यादव द्वारा मोहल्ला डोमरी (देहादून पब्लिक स्कूल को जाने वाले मे रोड के समीप) रामनगर में लगभग 15×20 के क्षेत्रफल में सेटबैक कवर करते हुए भू-तल पर कमरे हेतु चिनाई के अवैध निर्माण करने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस दिनाँक 22-05-2019 को जारी किया गया था। पक्ष को नोटिस के क्रम में सुनवाई हेतु दिनाक 16-09-2019, 18-10-2019, 15-11-2019 व पुनः दिनाँक 20-12-2019 की तिथि नियत की गयी थी। नोटिस जारी तिथि से काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी पक्ष द्वारा अभी तक शमन मानचत्रि प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे स्पष्ट है कि पक्ष प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को शमन कराने का इच्छुक नहीं है। तत्पश्चात अवैध निर्माण के विरुद्ध दिनाँक 17-07-2020 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा – 27 के अंतर्गत ध्वस्तिकरण आदेश पारित की गयी थी।

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पक्ष द्वारा *प्रश्नगत स्थल पर 15×20 क्षेत्रफल में बेसमेंट एवं भू-तल पर व्यावसायिक हेतु 03 दुकानों का अवैध निर्माण कराया गया था। जिसपर वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं मजिस्ट्रेट श्री अनिल कुमार सिंह के साथ प्रश्नगत अवैध निर्माण को कर दिया गया।

वार्ड-चेतगंज

वार्ड-चेतगंज के अंतर्गत रामजी प्रजापति पुत्र स्व0 लक्ष्मी नारायण द्वारा मकान न0-सी0 9/210, मोहल्ला-हबीबपुरा, वाराणसी में लगभग 500 वर्गफीट क्षेत्रफल के भू-तल पर पूर्व निर्मित अध्यासीत दुकान के प्रथम खण्ड पर 1 कमरे एवं द्वितीय तल पर अवैध निर्माण करने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस दिनाँक 14-01-2019 को जारी किया गया था। पक्ष को नोटिस के क्रम में सुनवाई हेतु दिनाक 24-01-2019, 06-07-2019 व पुनः दिनाँक 02-09-2019 की तिथि नियत की गयी थी। नोटिस जारी तिथि से काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी पक्ष द्वारा अभी तक शमन मानचत्रि प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे स्पष्ट है कि पक्ष प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को शमन कराने का इच्छुक नहीं है। तत्पश्चात अवैध निर्माण के विरुद्ध दिनाँक 03-02-2020 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा – 27 के अंतर्गत ध्वस्तिकरण आदेश पारित की गयी थी।

पक्ष द्वारा प्रश्नगत स्थल पर किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा प्रश्नगत अवैध निर्माण को आज दिनांक 29.04.2022 को आंशिक ध्वस्त किया गया।

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