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वाराणसी

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 11 साल की सजा

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय नितिन पांडेय की अदालत ने नाबालिग को बहका-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अशोक कुमार गुप्ता को 11 साल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना राशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को दी जाए।

अभियोजन के अनुसार, वादी ने 30 जनवरी 2016 को फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बताया गया था कि उसकी बेटी के साथ अशोक कुछ दिनों से अश्लील हरकत कर रहा था और उसे मोबाइल भी खरीदकर दिया था। इसका पता चलने पर 20 दिसंबर 2015 को दोनों पक्षों में विवाद हुआ था।

इसके बाद 30 जनवरी 2016 की भोर में करीब 3.30 बजे, अशोक उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अशोक को गिरफ्तार कर लिया।

मेडिकल जांच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से 9 गवाह पेश किए गए।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर अशोक को दोषी करार देते हुए 11 साल की सजा और जुर्माने का दंड सुनाया।

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