वाराणसी
संकट मोचन महंत के घर करोड़ों की चोरी के मुख्य आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र के घर करोड़ों की चोरी के मामले में मुख्य आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिहार के चैनपुर निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने दो-दो लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
गोलू की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह व संदीप यादव ने पैरवी की। अदालत में बताया गया कि जितेंद्र सिंह पहले संकट मोचन महंत का कर्मचारी रह चुका है। घटना 19 मई 2025 को घटी थी, जब महंत जी एयरपोर्ट गए थे और उनके घर का दरवाजा टूटा हुआ पाया गया था। घर की आलमारी से नगदी और भारी मात्रा में जेवरात चोरी हो गए थे।
पुलिस जांच में सामने आया कि पूर्व कर्मचारी जितेंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कुछ दिन बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रामनगर के जंगल से गोलू और उसके छह साथियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान चोरी गए करोड़ों के जेवरात और तीन लाख रुपये नगद भी बरामद हुए।
मामले की गंभीरता और गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट से गोलू को मिली जमानत चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस अब अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है, जबकि पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद बनी हुई है।