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वाराणसी

बीजेपी नेता की हत्या मामले में 16 अपराधियों को उम्रकैद

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वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर कॉलोनी में वर्ष 2022 में हुए चर्चित भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह हत्याकांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान 307 गैंग से जुड़े 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने हत्या, बलवा, जानलेवा हमला और आपराधिक साजिश की धाराओं में सभी आरोपितों को दोषी करार दिया।

घटना 12 अक्तूबर 2022 की शाम उस वक्त हुई थी जब शराब के ठेके के पास हुए एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। छित्तूपुरा के मंटू सरोज और राहुल सरोज ने अन्य साथियों के साथ मिलकर उपद्रव मचाया और राजकुमार सिंह पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उनके पिता पशुपति नाथ सिंह ने बेटे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवियों ने उन पर भी बेरहमी से हमला किया। उन्हें गंभीर हालत में BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

इस घटना से प्रदेशभर में आक्रोश फैल गया था। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने परिजनों से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से दो को मुठभेड़ में दबोचा गया। गिरोह का सरगना राहुल सरोज था, जिसे लहरतारा के पास पकड़ा गया।

कोर्ट ने जिन अपराधियों को सजा सुनाई, उनमें विकास भारद्वाज, मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप गुप्ता, सुरेश सरोज और आर्या उर्फ आकाश सरोज शामिल हैं। इनमें 15 आरोपी छित्तूपुरा क्षेत्र के जबकि एक फुलवरिया का निवासी है।

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सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा नेता के परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया।

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