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कुत्ते के काटने से हुई मौत, नगर पालिका को तीन लाख जुर्माना

सात साल की कानूनी लड़ाई के बाद उपभोक्ता फोरम का ऐतिहासिक फैसला
शामली। कांधला नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की रैबीज से हुई मौत के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है। फोरम ने नगर पालिका को 3.10 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
यह मामला 27 जनवरी 2016 का है जब कांधला कस्बे के बड़ी नहर पुल के पास प्रमोद कुमार को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। उनकी पत्नी राजबीरी के अनुसार, उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में एंटी-रैबीज इंजेक्शन दिए गए, लेकिन गलत दवाओं और लापरवाही के कारण हालत बिगड़ गई। बाद में दिल्ली स्थित एमवीआईडी अस्पताल में उपचार के दौरान 19 फरवरी को प्रमोद की मृत्यु हो गई।
राजबीरी ने वर्ष 2018 में चार अधिकारियों को पार्टी बनाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में मुआवजे की याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद आयोग ने तीन अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया और नगर पालिका कांधला की कार्यपालक अधिकारी (EO) को दोषी ठहराया।
फोरम ने EO को 2 लाख रुपये मानसिक क्षति, 1 लाख सेवा में कमी और 10,000 वाद व्यय के रूप में कुल 3.10 लाख का मुआवजा 45 दिनों के भीतर राजकीय कोष में जमा करने का निर्देश दिया है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अभिनव अग्रवाल और अमरजीत कौर की संयुक्त पीठ ने की। यह फैसला न केवल प्रशासनिक जवाबदेही को रेखांकित करता है, बल्कि लापरवाही के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिसाल भी स्थापित करता है।