गोरखपुर
सरकारी इंटरलॉकिंग उखाड़ने के आरोप में पांच पर मुकदमा
गोलाबाजार (गोरखपुर)।गोला थाना क्षेत्र के बारानगर गांव में सरकारी धन से कराई गई इंटरलॉकिंग उखाड़ने और विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
घर के सामने कराई गई थी इंटरलॉकिंग
बारानगर निवासी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि ग्राम प्रधान के कोटे से उनके घर के सामने आबादी की जमीन पर इंटरलॉकिंग कराई गई थी। आरोप है कि राहुल सिंह, आशीष सिंह, भानु प्रताप सिंह, सावित्री सिंह और पूनम सिंह ने जबरन इंटरलॉकिंग उखाड़कर फेंक दी।
विरोध करने पर धमकी देने का आरोप
अभिमन्यु सिंह के अनुसार उन्होंने इंटरलॉकिंग उखाड़ने से मना किया तो आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने भविष्य में किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3), 324(3) तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
