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वाराणसी

धनंजय सिंह हमले मामले में अभय सिंह समेत छह दोषमुक्त

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वाराणसी। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर 24 वर्ष पूर्व हुए जानलेवा हमले के बहुचर्चित मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोप सिद्ध न होने के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए विधायक अभय सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, सतेंद्र उर्फ बबलू सिंह, संदीप सिंह उर्फ पप्पू, विनोद सिंह तथा एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

फैसले के बाद अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, धनजंय घोषित अपराधी हैं। उन्होंने राजनीतिक कुंठा में मुझे फंसाया। उनके अपराधों की लंबी श्रृंखला (लिस्ट) है। ये कानून पर विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने इटावा में सिपाही की हत्या की। आज सीबाआई जांच हो जाए, तो मुज्लिम हो जाएं। वहीं, एमएलसी विनीत सिंह ने कहा, न्याय की जीत हुई। मेरा नाम गलत तरीके से डाला गया था।

अभियोजन के अनुसार, चार अक्टूबर 2002 को जौनपुर के पूर्व सांसद व उस समय के विधायक धनंजय सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ सफारी वाहन से अस्पताल में भर्ती एक परिजन को देखने के बाद शाम करीब छह बजे जौनपुर लौट रहे थे। जैसे ही उनका वाहन वाराणसी के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हाल के पास पहुंचा, वहां पहले से मौजूद अभय सिंह अपने साथियों के साथ सफारी और बोलेरो से उतरकर उन पर जानलेवा हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग करने लगे।

हमले के दौरान आत्मरक्षा में धनंजय सिंह के गनर ने भी जवाबी फायरिंग की। इसी बीच मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद हमलावर कचहरी की दिशा में फरार हो गए। इस घटना में धनंजय सिंह, उनके गनर वासुदेव पांडेय, चालक दिनेश कुमार गुप्ता समेत अन्य लोग घायल हो गए। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

घटना के बाद पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस संबंध में धनंजय सिंह ने कैंट थाने में अभय सिंह सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। जांच पूरी होने के बाद कैंट पुलिस ने 14 दिसंबर 2002 को अभय सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, सतेंद्र सिंह उर्फ बबलू, संदीप सिंह उर्फ पप्पू, विनोद सिंह तथा वर्तमान एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। उस समय धनंजय सिंह रारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे।

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