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गाजीपुर

डीएम गाजीपुर उच्च न्यायालय में तलब

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गाजीपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के डीएम को आदेशों का सही पालन न करने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि डीएम 10 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते, तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा।

यह मामला गाजीपुर के चक अब्दुल बहाव गांव की निवासी कलावती देवी व अन्य की अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की जमीन नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला। सरकारी पक्ष ने दावा किया कि 99,882 रुपये की भुगतान प्रक्रिया स्वीकार कर ली गई है, लेकिन धनराशि अभी तक हस्तांतरित नहीं हुई।

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न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की बेंच ने इसे आदेश की अवहेलना माना और डीएम को तलब कर लिया। अब 10 मार्च को डीएम को अनुपालन हलफनामे के साथ कोर्ट में हाजिर होना होगा, अन्यथा कोर्ट वारंट जारी करने के लिए बाध्य होगी।

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