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वाराणसी

किशोरी का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में चार आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त

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वाराणसी। एक नाबालिग लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार चार आरोपियों इरफान, शाहरुख, मुस्तकीम और शोएब की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपियों पर पीड़िता को बहका-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है।

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जलालीपुरा (जैतपुरा) निवासी मुर्सलीन उर्फ मुर्शलीम, मो. हसीन, आबिद सुल्तान उर्फ राजू और कोनिया (आदमपुर) निवासी आसरा बीबी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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इन चारों आरोपितों की जमानत का विरोध एडीजीसी संतोष तिवारी और अपर्णा पाठक ने किया। अभियोजन के अनुसार, कोनिया निवासी नेहाल ने 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर अपने घर ले गया। नेहाल के परिवार ने जबरदस्ती किशोरी का धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह कर दिया।

पीड़िता के पिता ने स्थानीय कज्जाकपुरा पुलिस चौकी और आदमपुर थाना पर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को आरोपित के घर से बरामद किया और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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